झारखंड की राजधानी रांची में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं कोचिंग संस्थानों में जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने बुधवार दो सितंबर को बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रांची नगर निगम ने सुरक्षा मानकों एवं भवन उपनियमों का पालन नहीं करने वाले हरिओम टावर स्थित पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। सील किए गए संस्थानों में द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन और चैतन्य आईएएस एकेडमी शामिल है। नगर निगम की जांच के दौरान इन संस्थानों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं।
इस जांच में फायर एनओसी का अभाव, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास की सूचित व्यवस्था का अभाव, पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होना एवं जगहों की कमी जैसी कमियां पाई गईं, जिसके अलावा संबंधित संस्थान वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित किए जा रहे थे। रांची नगर निगम के अनुसार ये कमियां झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स 2017 की कंडिका 19 और 20 का उल्लंघन है।
उनके अनुसार अनियमितताएं मिलने के बाद भी रांची नगर निगम की राजस्व साखा और नगर विशेषषक साखा की ओर से संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन संस्थानों को कमियां दूर करने और निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया था। इस समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सुधार नहीं किए जाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। साथ ही यह भी बताया गया है कि कुल 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से पांच संस्थानों को बुधवार को सील कर दिया गया है।