निकाय चुनाव : नामांकन में इन बातों का रखें ध्यान, वरना रद्द हो सकता है फॉर्म

Anand Kumar
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Ranchi: निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या तकनीकी त्रुटि पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। नामांकन स्थल पर अनावश्यक भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही उपस्थित रहने की छूट होगी।

नामांकन के समय ये दस्तावेज़ अनिवार्य

प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी को नामांकन के दौरान निम्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे—

  • शपथ पत्र: उम्मीदवार को Form-VI और Form-24 के साथ नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
  • दो संतान का नियम: प्रत्याशी के अधिकतम दो संतान होना जरूरी है। हालांकि, जिन उम्मीदवारों की दो से अधिक संतान 10 फरवरी 2013 से पहले हुई है, वे चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
  • मतदाता सूची और बैंक पासबुक: मतदाता सूची की प्रति और चालू बैंक खाते की पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी।
  • नगरपालिका टैक्स प्रमाण: नगर निगम से संबंधित सभी टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए और उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड प्रति जमा करनी होगी।

फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

नामांकन फॉर्म भरते समय छोटी-सी गलती भी उम्मीदवार की परेशानी बढ़ा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं—

  • उम्मीदवार, प्रस्तावक, समर्थक और एजेंट—सभी की दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य होगी।
  • फॉर्म में व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित रहेगा।
  • किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग या कांट-छांट मान्य नहीं होगी।
  • कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
  • फॉर्म पर पूरा हस्ताक्षर अनिवार्य है, शॉर्ट साइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नामांकन शुल्क

  • अनारक्षित पुरुष उम्मीदवार: 1000 रुपये
  • महिला / SC / ST / OBC उम्मीदवार: 500 रुपये

आयु सीमा

निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नामांकन से पहले सभी दस्तावेज़ों की जांच कर लें और निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि किसी तकनीकी कारण से उनका नामांकन रद्द न हो।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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