झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार 15 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की जाएगी।
मामला जस्टिस दीपक रंजन की अदालत में सूचीबद्ध है, जिसमें सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। दरअसल, झारखंड सरकार ने कदित अनियमितताओं एवं जांच के बाद कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए सरकार के फैसले को चुनौती भी दी थी। याचिकाकर्ताओं का यह साफ कहना था कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर गड़बड़ी है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन पूरी परीक्षा एवं उसके आधार पर नई नियुक्तियों को रद्द करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा।
इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल 2023, जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ भर्ती परीक्षा एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है, जिन परीक्षाओं से जुड़े अलग-अलग अभ्यर्थियों ने याचिकाएं भी दाखिल की हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट जेएसएससी सीजीएल एवं सीडीपीओ से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा चुका है, जिस तरह जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर भी अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने झारखंड सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था एवं 15 सितंबर के सुनवाई से पहले सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया जबकि कुछ मामलों में जेपीएससी की ओर से सपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में अब मंगलवार 15 सितंबर की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार का पक्ष एवं अदालत के अगले निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।