जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना विवाद मामले में बड़ी राहत, धनबाद कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Anand Kumar
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धनबाद। डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सोमवार को जयराम महतो समेत चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी अग्रिम जमानत दे दी।

मामला बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद और पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए जयराम महतो समेत चारों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

22 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त 2026 को थाने में जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ कांड संख्या 146/26 दर्ज की गयी थी। पुलिस के अनुसार, जयराम महतो पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने और हाजत में बंद गणेश दास को अपने समर्थकों के माध्यम से बाहर निकालने के लिए कहने का आरोप है।

पुलिस का दावा था कि इस दौरान थाना परिसर में जयराम महतो के समर्थकों ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के सरकारी काम में बाधा पहुंचायी।

बचाव पक्ष ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध का मामला

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जयराम महतो की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी कि विधायक और अन्य आरोपितों को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस मामले में फंसाया गया है। वहीं, अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया और केस डायरी में दर्ज तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं देने की मांग की।

10 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश सुनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने चारों आरोपितों को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।

गिरफ्तारी पर तत्काल रोक से पहले किया था इनकार

इस मामले में इससे पहले जयराम महतो की ओर से गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गयी थी, लेकिन अदालत ने उस समय इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रही और 14 सितंबर को अदालत ने चारों आरोपितों को राहत दे दी।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में गणेश दास से जुड़े एक मामले को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस के अनुसार, गणेश दास को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया। इसी दौरान जयराम महतो और उनके समर्थकों के थाना पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया।

घटना के बाद थाना प्रभारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले से जुड़ा कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हालांकि वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अग्रिम जमानत मिलने से जयराम महतो को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है। हालांकि, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें – जयराम महतो की गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट का इनकार, केस डायरी तलब, पुलिस एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की मांग तेज की

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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