झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL और CDPO परीक्षा के जरिए हुए नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले ने इन परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दिया है। इसी के साथ, न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार एवं झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब भी मांगा है, जिस पर कोर्ट के इस आदेश के बाद, फिलहाल, JSSC CGL और CDPO के जरिए हुए नियुक्तियों को रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में एकत्रित अनियमितताओं को लेकर JSSC CGL समेत कई परीक्षाओं एवं उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया था।
इसके बाद, झारखंड सरकार के इस निर्णय के बाद चयनित अभ्यर्थियों के सामने नौकरी जाने का संकट खड़ा हो गया जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया। इससे पहले भी, झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियों को रद्द करने का सरकारी आदेश पर रोक लगा दिया था और अब JSSC CGL और CDPO नियुक्तियों के मामले में भी अंतरिम राहत मिलने से भर्ती विवाद ने नया मोड़ ले लिया है ।