झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज

Anand Kumar
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हाईकोर्ट

Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इस चरण पर अदालत द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसी आधार पर मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया गया।

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यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर उस शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जमीन घोटाले की जांच के दौरान जारी समन की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। ईडी ने इस संबंध में निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी। इस कार्यवाही को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और MP/MLA केस संख्या 2/2024 को निरस्त करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दी थी।

मामले की अंतिम सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, ए.के. दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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