झारखंड में सहायक शिक्षा भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, इस मामले में चल रही अवमानना की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों एवं संबोधित पक्षों को बड़ी राहत मिली है।
झारखंड हाईकोर्ट में सहायक शिक्षा भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, अदालत के समक्ष अवमानना की कार्रवाई का मुद्दा आया था, जिस पर, सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में चल रही अवमानना की कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर पहले भी झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं एवं कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन, भर्ती प्रक्रिया में नियमों और नियुक्ति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से अदालत का रुख किया गया था।
अब कोर्ट के ताजा आदेश को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अहम माना जा रहा है और इससे संबंधित पक्षों को राहत मिलने की भी उम्मीद जताई गई है।